अपर जिलाधिकारी (नागरिक आपूर्ति) एवं कर निर्धारण प्राधिकारी (सुख साधन कर) राजकुमार ने अवगत कराया है कि सराय एक्ट 1867 की धारा 3 के अंतर्गत किसी भी ऐसे होटल, गेस्ट हाउस, सराय एवं प्रतिष्ठान जहां पर पर्यटकयात्री रात्रि विश्राम अथवा क्षणिक विश्राम हेतु भुगतान के आधार पर ठहरा करते हैं, ऐसे समस्त प्रतिष्ठानों का उक्त धारा के अंतर्गत पंजीकरण होना आवश्यक है।